बिलासपुर. चकरभाठा में सेना के कब्जे वाली 1012 एकड़ जमीन वापसी के मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि, सेना की जमीन लेने के लिए बिलासपुर कलेक्टर के माध्यम से एक सप्ताह में 90 करोड़ रुपये रक्षा मंत्रालय में जमा कराया जाए. इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि, यह राशि जमा होने के सप्ताह भर में जमीन राज्य शासन को वापस की जाए.